बस्ती। परिवहन विभाग ने एक अप्रैल 2019 से पहले के व्यावसायिक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की अंतिम तारीख 30 सितम्बर निर्धारित की थी। इसके बाद एचएस नंबर प्लेट न लगे होने पर पांच हजार रुपये जुर्माना वसूलने का प्रावधान किया है। यह निर्देश प्रमुख सचिव परिवहन ने वीडियो कांफ्रेसिंग के दौरान दिया। विभाग निर्देश के अनुपालन की तैयारियों में जुट गया है। जिले में लगभग 51 हजार कामर्सियल व और ढाई लाख निजी वाहन हैं, जिन पर एचएस नंबर प्लेट नहीं लगी है।

एआरटीओ अरुण कुमार चौबे के अनुसार जनपद में लगभग 56 हजार कामर्सियल वाहन हैं। इनमें लगभग पांच हजार वाहनों पर ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगा है। इसी तरह जिले में लगभग 2.6 लाख निजी वाहन हैं, इसमें आठ से 10 हजार पर एचएस नंबर प्लेट लगा है। ऐसे में जिले में लगभग तीन लाख ऐसे वाहन हैं, जिन का हाई सिक्योरिटी नंबर नहीं लगा है। यह सभी नए नियम के अनुसार एमवी एक्ट के दायरे में आ रहे हैं।