लखनऊ। अयोध्या के गोसाईंगंज से भाजपा विधायक इंद्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी की विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई है। विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे ने इसका आदेश जारी कर दिया है फर्जी मार्क्सशीट के पर उनकी सदस्यता समाप्त की गई है। 29 साल पुराने फर्जी मार्क्सशीट मामले में यह फैसला किया गया है।

फर्जी मार्क्सशीट मामले में खब्बू तिवारी के खिलाफ 1992 में केस दर्ज हुआ था। फैजाबाद के अपर सत्र न्यायाधीश ने 18 अक्तूबर, 2021 को खब्बू को में तीन वर्ष के कारावास और 6 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं, कूटरचित दस्तावेज के मामले में पांच वर्ष के कारावास और 8 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई।

विधानसभा के प्रमुख सचिव ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 5 वर्ष के कारावास और जुर्माने से दंडित किए जाने के कारण सदस्यता निरस्त करते हुए उनका पद रिक्त घोषित कर दिया है।