गोंडा। जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, डॉ उज्ज्वल कुमार ने सोमवार को एलबीएस डिग्री कॉलेज में दीप प्रज्ज्वलित कर आधार कार्ड से वोटर आईडी का स्वैच्छिक एकीकरण कार्यक्रम का किया शुभारंभ।

कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावली में सम्मिलित निर्वाचकों से स्वैच्छिक रूप से आधार नम्बर एकत्रित किये जाने की कार्यवाही एक अगस्त 2022 से प्रारम्भ की जा रही है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के नियम.23 के अनुसार सम्मिलित मतदाताओं द्वारा आधार नम्बर, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 के उपनियम.26बी द्वारा अधिसूचित फार्म.6बी में दिया जायेगा। फार्म.6बी ऑनलाइन NVSP.IN पर उपलब्ध रहेगा।

उन्होंने बताया है कि स्व प्रमाणन के साथ सम्बन्धित मतदाता, मतदाता पोर्टल व एप पर आनलाइन फार्म 8बी भर सकता है तथा यूआईडीएआई में पंजीकृत अपने मोबाइल नम्बर पर प्राप्त होने वाले ओटीपी का उपयोग करके आधार को स्वयं प्रमाणित कर सकता है। आधार नम्बर एकत्रीकरण हेतु अगस्त माह में 07 अगस्त एवं 21 अगस्त दिन रविवार को विशेष कैम्प आयोजन के लिए निर्धारित किया गया है। यह कैम्प जनपद के समस्त मतदेय स्थलों पर किया गया है।

उन्होंने यह भी बताया है कि निर्वाचक नामावली में शामिल मतदाताओं से आफलाइन माध्यम से स्वैच्छिक रूप से आधार नम्बर एकत्रित किये जाने के लिए बूथ लेबिल अधिकारियों द्वारा घर.घर भ्रमण कर प्राप्त किया जायेगा और प्राप्त किये गये फार्म.6ख को बीएलओ द्वारा गरूड़ ऐप व ईआरओ द्वारा प्रयोग किये जा रहे ईआरओ नेट पर फार्म.6ख की प्राप्ति के सात दिनों के अन्दर डिजीटाइज्ड किया जायेगा।

बीएलओ द्वारा घर.घर भ्रमण के दौरान मतदाताओं को आनलाइन माध्यम से आधार नम्बर के पंजीकृत हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा। मतदाताओं द्वारा आधार उपलब्ध कराना स्वैच्छिक है तथा प्राप्त आधार नम्बर को किसी भी स्थिति में सार्वजनिक नही किया जायेगा यदि मतदाता की जानकारी को सार्वजनिक किया जाना आवश्यक है तो आधार विवरण को हटाया व छिपाया जाएगा । इस सम्बन्ध में आधार संख्या वाले हार्डकापी में फार्म 6ख के संरक्षण के लिए आधार के विनियमन 14 ;1एमबी का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

एकत्रित किये गये फार्म 6ख को डिजीटाइजेशन के बाद संलग्न के साथ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा डबल लाक में सुरक्षित रखा जायेगा। सार्वजनिक डोमेन में भौतिक रूप से रखे गये फार्मों के किसी भी लिकेज के लिए सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगे। आयोग द्वारा अंतिम अर्हक तिथि 01 अक्टूबर निर्धारित की गयी है। उक्त अर्हक तिथियों को या उससे पूर्व यदि कोई मतदाता 18 वर्ष की आयु पूर्ण करता है तो वह अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करा सकता है।

इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी सुरेश कुमार सोनी, उप जिलाधिकारी सदर गोण्डा विनोद कुमार सिंह, प्राचार्य एलबीएस पीजी कॉलेज, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य नियंता एलबीएस पीजी कॉलेज सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।