गोंडा। होली में शराब की दुकानें नहीं खोली जाएंगी। जिलाधिकारी ने इस बारे में आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि जो भी इसका उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि 17 मार्च की शाम से 18 मार्च की शाम तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी।
जिलाधिकारी डॉ उज्ज्वल कुमार ने कानून व्यवस्था, नशीले पदार्थों एवं शराब की दुकानों पर सतत दृष्टि रखने के लिए होली पर्व के अवसर पर 17 मार्च की शाम 06 बजे से 18 मार्च 20225 की शाम 06 बजे तक जनपद की समस्त देशी शराब, विदेशी शराब, बीयर शॉप, भांग एवं डिनेचर्ड स्प्रिट की थोक एवं फुटकर दुकानों की बंदी के आदेश दिए हैं।
जिलाधिकारी ने जिला आबकारी अधिकारी को आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जो भी इसका उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि होली परस्पर भाइचारे का त्योहार है। इसलिए इसे सौहार्द पूर्वक मनाएं।
