मेरठ। सरधना के झिटकरी गांव में हुए बबलू हत्याकांड में पुलिस की कार्रवाई और हकीकत अलग -अलग होने से संत सिंह की तरफ से डाली गई अर्जी पर कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है, जिस पर तत्कालीन एसपी देहात, सीओ और इंस्पेक्टर समेत 12 लोगों के खिलाफ कोर्ट में वाद दायर हो गया है। सभी को चार अक्टूबर को तलब कर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है।

2018 में चेतन हत्याकांड की गवाह सावित्री की गांव हसनपुर रजापुर थाना सरूरपुर में हत्या कर दी गई थी। हत्या के चार दिन बाद आठ फरवरी 2018 को सावित्री के दामाद बबलू निवासी झिटकरी की गोली मारकर हत्या कर गई थी। बबलू की हत्या में पुलिस की कार्रवाई और हकीकत अलग-अलग सामने आई है।

मुकदमे के वादी संत सिंह की तरफ से कोर्ट अर्जी लगाई गई, जिसमें बताया गया कि बबलू का शव जिस समय अस्पताल में था। उसी समय पुलिस ने केस डायरी में दर्शाया कि उस समय पंचनामा भरा जा रहा था। कोर्ट ने पंचनामा भरने वाले पुलिसकर्मी से लेकर शव को पोस्टमार्टम तक ले जाने और केस डायरी कोर्ट में जमा करने वाले अफसरों पर वाद दायर कर दिया है।